पंजाब सरकार ने बुधवार को कहा कि 30 सितंबर तक राज्य के सभी 167 निगम शहरों में अब सिर्फ रविवार को लॉकडाउन रहेगा. शनिवार को कोई लॉकडाउन नहीं होगा. सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के बाद लॉकडाउन की कुछ पाबंदियों में ढील देने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि पूरे सप्ताह राज्य में निगम क्षेत्रों में रात साढ़े नौ बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही निषिद्ध रहेगी.
हालांकि जरूरी गतिविधियों एवं सेवाओं जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों, अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर परिवहन, माल उतारने, बसों, ट्रेनों और विमानों से उतरने के बाद व्यक्तियों की अपने गंतव्यों की यात्रा मान्य रहेगी. स्वास्थ्य, कृषि, डेयरी, बैंक, एटीएम आदि जैसी जरूरी सेवाओं के लिए भी अनुमति होगी.